बल्क में भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज
का भी कराना होगा प्रमाणन
सिवनी। गोंडवाना समय। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए राजनैतिक दलों, उम्मीवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वॉयस मैसेज का भी इन्हें जारी करने के पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यह जरूरी है कि बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज की भी मॉनीटरिंग की जाये ताकि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान इस सुविधा का दुरूपयोग न हो सके तथा निर्वाचन नियमों एवं आदर्श आचार संहिता का किसी तरह से उल्लंघन न हो। आयोग ने बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज भेजने पर किया गया खर्च राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय लेखे में शामिल करना होगा। आयोग ने कहा है कि सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियों को भी इन निदेर्शों का पालन करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार आदर्श आचार संहिता के प्रभावी समय में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी माध्यम से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन आयोग ने आमजन की निजता एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु यह निर्देश दिये हैं।👉 click here to read complete गोंडवाना समय 👈