सिवनी। गोंडवाना समय। मुद्रक नरेंद्र सरोते निवासी ग्राम धनोरा के विरुद्ध आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किये जाने पर थाना केवलारी में मामला पंजीबद्ध किया गया है । बताया जाता है कि विगत 15 अक्टूबर को ग्राम छीन्दा तहसील केवलारी में राजनैतिक दल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नुक्कड़ सभा हुई थी । जिसमें उक्त राजनैतिक दल के पम्पलेट वितरित किये गए उक्त पम्पलेटो में प्रकाशक का नाम व पता ,पम्पलेट प्रतियो की संख्या एवं प्रभारित राशि इत्यादि का उल्लेख नहीं था। उक्त पम्पलेट का मुद्रण नरेंद्र सरोते निवासी ग्राम धनोरा के द्वारा किया गया था । जिसमें सम्बंधित मुद्रक नरेंद्र सरोते ग्राम धनोरा को नोटिस दिया गया । जिसका जवाब न देने और आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दौरान लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 127 क का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी केवलारी के निर्देशन पर थाना प्रभारी केवलारी द्वारा नरेन्द्र सरोते निवासी ग्राम धनौरा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।