छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे अध्यापक बहाल,वेतन वृद्धि रोकी
सिवनी। गोंडवाना समय।माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाईस्कूल परीक्षा कार्य में घोर लापरवाही बरतकर दो छात्राओं के भविष्य को संकट में डालने वाले अध्यापक अंतराम नागोत्रा को निलंबन के बाद बहाल कर शासकीय माध्यमिक शाला पांडिया छपारा संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडिया छपारा विकासखंड केवलारी में पदस्थ कर दिया गया है। वहीं विभागीय जांच में आरोप प्रमापित पाए जाने के कारण मप्र पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 5(दो) के तहत लघुशास्ति के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि रोक दी गई है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा 16 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया गया है।
परीक्षा पत्र की त्रुटि की नहीं दी थी जानकारी-
मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2018 में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र संस्था में उपलब्ध डमी परीक्षा आवेदन पत्र से मिलान न किए जाने के उपरांत भी रोल नंबर 187702936 एवं 187703099 के परीक्षा आवेदन पत्र मण्डल मुख्यालय भोपाल को आॅनलाइन कराए जाने,परीक्षा आवेदन नाद्ध संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराए जाने, परीक्षा प्रवेश दिवस तक परीक्षा प्रवेश पात्रों का उपलब्ध उपस्थिति पत्रक से मिलान न किए जाने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक /1512/ परीक्षा / 2018 दिनांक 15 मार्च 2018 के द्वारा अध्यापक अंतराम नागोत्रा को निलंबित किया गया था।