बंडोल पेट्रोल पंप लूट के आरोपी की जमानत हुई खारिज
सिवनी। गोंडवाना समय। सिवनी जिले के चर्चित लूट नागपुर जबलपुर एन0एच0-7 रोड बंडोल पेट्रोल पंप की है जिसमें आधी रात को पांच हथियार बन्द आरोपी ने लूट किये थे । उसमे से एक आरोपी की जमानत सिवनी न्यायालय ने खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है । यह सनसनी खेज घटना 8 अप्रैल 2018 के रात्रि करीब 2:50 बजे की है । जिसके बारे मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया कि फरयादी मोनू जंघेला पिता कालूराम जंघेला ने थाना बंडोल में रिपोर्ट में बताया कि वह वह उक्त पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल भरने का काम करता है वह उस दिन शाम को 7 बजे उसके साथ काम करने वाले अरविंद राजपूत के साथ पेट्रोल पंप पर आ गया था तथा करीब 1:30 बजे रात में में तुलसीराम जो डम्फर में काम करता है आया था वह तीनो सभी पैट्रोल पंप पर की केबिन पर थे। वह केबिन में कुर्सी पर बैठा था और अरविंद जमीन पर लेटा था तथा तुलसीराम कम्प्यूटर रूम में सो रहा था। करीब 2:50 बजे रात्रि में सफेद रंग की बिना नंबर वाली बोलेरो गाड़ी आफिस के पास आकर रुकी उसमे पाँच व्यक्ति जो कि नकाब पोश थे जिनका थोड़ा सा चेहरा और आँखे दिख रही थी उतरे, जिनमे से दो व्यक्ति के हाथ मे लोहे की रॉड थी वो केबिन के अंदर घुसे जिनमे से एक व्यक्ति ने उसकी ओर रॉड दिखाकर बोला और धमकाया की आवाज नही करना नही तो सबको जान से खत्म कर देंगे और उसका मोबाईल छीन लिया और जेब में रखे पंप के 20000 रुपये निकाल लिए तथा उनमें से एक ने अरविंद के पास रखे 15175 रुपये जो बिक्री के रखे हुए थे चाकू अड़ाकर छीन लिया तथा कंप्यूटर रूम में सो रहे तुलसीराम को दो लोगो ने रॉड अड़ा दिया और कहा कि हल्ला नही करना उसके पास पैसे नही थे तो उसके पास से उसका मोबाईल छीन लिए । तथा केबिन में रखी आलमारी को तोड़ने की कोशिश की पर वह नही टूटी , वे लोग जाते जाते अरविंद का मोबाईल भी छीनकर ले गए और पांचों गाड़ी बैठकर भाग गये । जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला बनाया था जिसमे से चार आरोपी पूर्व में जेल में है तथा दिनांक 30/10/18 को शैलेन्द्र उर्फ शानू शुक्ला पिता जय नारायण शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी खापा तहसील जिला बालाघाट को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था जिस पर उसके द्वारा जमानत का आवेदन-श्रीमान आदिल अहमद खान , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,सिवनी की न्यायालय में लगाया था, जिस पर श्रीमती शीतल सरयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ति की गई जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी के अपराध को गम्भीर हर समाज विरोधी पटे हुये जमानत का आवेदन खारिज किये जाने का आदेश जारी किया है ।