आचार संहिता के उल्लंघन की एप के माध्यम से
कर सकते हैं शिकायतें
सिवनी। गोंडवाना समय।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिक/शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो/फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा। प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त सभीवाहनों का जोड़ा जाएगा खर्च
निर्वाचन आयोग ने पाया है कि प्रत्याशी रिटर्निंग आॅफिसर से कैम्पेन हेतु वाहनों की स्वीकृति तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उसका भाड़ा और ईधन खर्च अपने निर्वाचन व्यय मे पूर्णतया नहीं दशार्ते हैं। उक्त स्थिति का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि अगर प्रत्याशी द्वारा लिखित रूप से वाहन की स्वीकृति वापस लिए जाने हेतु सूचित नहीं किया गया होगा तो अनुमति अवधि के आधार पर वाहन की लागत की अनुमानित गणना कर अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय मे जोड़ी जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोपाल चंद डाड ने उक्त निर्देश का हवाला देते हुए समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों एवं दलो से कहा है कि आवश्यकतानुसार ही वाहन की स्वीकृति प्राप्त करें । वाहन की आवश्यकता न होने पर संबन्धित आरओ को तुरंत सूचित कर स्वीकृति पत्र वापस कर दें।