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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधन



राज्य शासन ने हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवश्यक संशोधन किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में अब हितग्राही को परियोजना लागत 50 हजार से 2 करोड़ तक की राशि मिलेगी। इसमें हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए।
इन परियोजनाओं में मिलेगी राशि
       उद्योग (विनिर्माण), सेवा और व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजना, कृषि आधारित परियोजनाएँ- एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर,कैटल फीड, दालमिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/सार्टिंग और अन्य कृषि आधारित/अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
12 विभाग करेंगे योजना का क्रियान्वयन
       योजना का क्रियान्वयन 12 विभाग द्वारा किया जाएगा। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य-विकास और पशुपालन विभाग शामिल हैं। 

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